चढ़त पंजाब दी
चंडीगढ़ ,(ब्यूरो) :पंजाब में लागू किए गए लाकडाऊन की अवधि आज मंगलवार रात को समाप्त हो रही है जिसके बाद सरकार ने लाकडाऊन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन लाकडाऊन के कारण लोगों की हो रही परेशानी को दूर करने के लिए और कोरोना संक्रमण के नए मामलों में काफी कमी आने के चलते पंजाब सरकार जनता को लगाए गए प्रतिबंधों से और छूट देते हुए नई गाइडलाइनस जारी की है। ये गाइलाइनस 25 जून तक के लिए है।
सीएम अमरिन्दर सिंह की आज कोविड रिव्यू मीटिंग करने के बाद यह रिआयते दी है। इस वीडियो कांफ्रेस से हुई इस मीटिंग में सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्दू और डीजीपी दिनकर गुप्ता भी शामिल हुए। जिक्र योज्य है कि पिछले समय के दौरान लाकडाऊन के चलते कारोबार काफी प्रभावित हुए है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से दुकानों का समय 6.00 बजे शाम तक कर दिया था। गुरुवार से बजे से दुकानदारों को दुकाने खोलने के समय में कुछ और राहत दी गई है।रेस्टोरेंटो में अभी सिर्फ टेक-अवे की सुविधा ही है। कल से सिनेमा रेस्टोरेंटऔर जिम को फीसदी तक लोगों को अन्दर बिठाने की अनुमति दी गई है। स्कूलों और कालेजों को खोले जाने की अनुमति फिलहाल नहीं मिली है। पंजाब में बार, पब और अहाते फिलहाल बंद रहेंगे, गैर जरुरी दुकानों के खुलने के बारे में लोकल प्रशासन फैसला लेगा। शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेगें। रविवार का वीकएंड लाकडाऊन जारी रहेगा। लेकिन शनिवार रात 8.00 बजे से सोमवार सवेरे 5.00 बजे तक कफ्र्यू जारी रहेगा।
ये है नई गाइडलाइन
सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति से संबंधित अस्पताल, पशु चिकित्सालय और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सभी प्रतिष्ठान, डिस्पेंसरी, केमिस्ट और फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित), प्रयोगशालाएं, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस इत्यादि जैसी विनिर्माण और वितरण इकाइयां शामिल हैं. इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मियों के परिवहन की अनुमति पहचान पत्रों के साथ दी जाएगी।
यात्रा दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर हवाई, ट्रेनों और बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की आवाजाही रहेगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, खरीद, बागवानी, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं सहित कृषि, टीकाकरण अभियान और विनिर्माण की गतिविधियां जारी रहेंगी. आवश्यक वस्तुओं, दूध, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों जैसे ब्रेड, अंडे, मांस आदि और सब्जियों, फलों आदि की आपूर्ति से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी. मछली, मांस और उसके उत्पादों जैसे मछली के बीज की आपूर्ति सहित मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी।