लुधियाना, (ब्यूरो) : गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 08जनवरी 2020 को जारी पत्र व पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 24 जनवरी 2020 को जारी पत्र जिसमें आर्म्स एक्ट 1959 में किए गए। बदलाव के तहत अगर आपके असला लाईसेंस पर दो अधिक हथियार चढे़ हुए हैं, तो पुलिस कमिश्नरेट के नए आदेश पर अमल करना बेहद जरुरी है।नए आदेश के तहत अब एक असला लाईसेंस पर केवल दो हथियार ही आप रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई तीसरा हथियार भी है, तो उसे तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत गन हाउस में जमा करवाएं। इसके साथ साथ वे इसके निपटारे/ सेल परमिशन संबंधी पुलिस कमिश्नरेट के असला लाईसेंस शाखा से भी संपर्क साध सकते हैं। पुलिस की ओर से ये भी साफ किया गया है कि अगर किसी की ओर से इन आदेशों को अमल में नहीं लाया जाता तो इसके लिए खुद असला लाईसेंसी जिम्मेवार होगा।